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ऑनलाइन रूप से संचालित गेमिंग, सट्टेबाजी, कैसिनो, जुए, घुडदौड और लॉटरी पर 28 प्रतिशत माल और सेवा कर-जी.एस.टी लगेगा

ऑनलाइन रूप से संचालित गेमिंग, सट्टेबाजी, कैसिनो, जुए, घुडदौड और लॉटरी पर 28 प्रतिशत माल और सेवा कर-जी.एस.टी लगेगा। एक गजट अधिसूचना में वित्त मंत्रालय ने बताया कि संशोधित जी.एस.टी प्रावधान कल से लागू होंगे। इस वर्ष अगस्‍त में नई दिल्‍ली में जी.एस.टी परिषद की 51वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था। 

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