कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कुमुदनि दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषियों की मौत की सजा को निलंबित कर दिया। न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने सैफुल अली और अंसार अली को आजीवन कारावास का आदेश दिया। इन्हें निचली अदालत में मौत की सजा सुनाई थी। मृत्युदंड की सजा पाए एक अन्य दोषी अमीन अली को खंडपीठ ने बरी कर दिया। इसके अलावा निचली अदालत ने इमानुल इस्लाम, अमीनुल इस्लाम और भोलानाथ नस्कर को आजीवन कारावास का आदेश दिया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आज इन तीनों को रिहा कर दिया है क्योंकि वे पहले ही 10 साल जेल काट चुके हैं।
neww | October 6, 2023 9:07 PM | कुमुदिनी-फैसला
कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कुमुदनि दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषियों की मौत की सजा को निलंबित कर दिया
