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केंद्रशासित प्रदेश जम्‍मू-कश्‍मीर में प्रशासन ने भूमिहीन आवेदकों के लिए जाति प्रमाण-पत्र संबं‍धी दिशानिर्देश जारी किये

   
केंद्रशासित प्रदेश जम्‍मू-कश्‍मीर में प्रशासन ने भूमिहीन आवेदकों के लिए जाति प्रमाण-पत्र संबं‍धी दिशानिर्देश जारी किये हैं। भूमिहीन आवेदकों को जाति प्रमाण-पत्र जारी न करने के संबंध में प्रशासन को कई शिकायतें मिली थीं। दिशानिर्देश के अनुसार, जाति प्रमाण-पत्र प्राप्‍त करने के लिए भूमिहीन आवेदकों को मतदाता सूची, चूल्‍हा-बन्‍दी या राशन कार्ड को प्रस्‍तुत करना होगा। ग्रामीण इलाकों के आवेदक सरपंच, ब्‍लॉक विकास परिषद या जिला विकास परिषद या इनके चेयरमैन से प्रमाणित करवाकर जाति प्रमाण-पत्र प्राप्‍त कर सकते हैं। शहरी इलाकों में स्‍थानीय कॉर्पोरेटर का प्रमाण-पत्र मान्‍य होगा।

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