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केंद्र ने तत्काल प्रभाव से मसूर दाल के अनिवार्य भंडारण के लिए परामर्श जारी किया

केंद्र ने तत्काल प्रभाव से मसूर दाल के अनिवार्य भंडारण के लिए परामर्श जारी किया है। सभी हितधारकों को प्रत्येक शुक्रवार को उपभोक्ता मामले विभाग के स्टॉक डिस्‍क्‍लोजर पोर्टल पर अपने मसूर दाल भंडारण का खुलासा करना चाहिए। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यदि कोई भी अघोषित स्टॉक पाया जाता है तो इसे जमाखोरी माना जाएगा और उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी।

उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि साप्ताहिक मूल्य समीक्षा बैठक के दौरान विभाग को मसूर की बफर खरीद को व्यापक बनाने का निर्देश दिया गया है। इसका उद्देश्य न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य के आसपास कीमतों पर उपलब्ध भंडार की खरीद करना है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब कनाडा से मसूर का आयात और अफ्रीकी देशों से तुअर दाल का आयात बढ़ रहा है तो कुछ व्‍यापारी बाजार में हेरफेर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रही है जिससे त्योहारों के दौरान उचित कीमतों पर सभी दालों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

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