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केंद्र ने व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए गेहूं की मौजूदा भंडारण सीमा तीन हजार टन से घटाकर दो हजार टन की

केंद्र ने व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए गेहूं की मौजूदा भंडारण सीमा तीन हजार टन से घटाकर दो हजार टन कर दी है। यह निर्णय आज से लागू हो गया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण सचिव संजीव चोपड़ा ने आज नई दिल्ली में बताया कि व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को गेहूं भंडार सीमा को संशोधित करने के लिए 12 अक्टूबर तक एक महीने का समय मिलेगा। उन्होंने कहा कि बाजार में गेहूं मूल्‍य की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है ।
 
श्री चोपड़ा ने कहा कि देश में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने कहा कि देश में 85 लाख टन चीनी उपलब्ध है जो साढ़े तीन महीने की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। श्री चोपड़ा ने कहा कि उपभोक्ताओं के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है और इसके मूल्य में में वृद्धि की भी कोई संभावना नहीं है।
  
श्री चोपड़ा ने कहा कि देश में गेहूं, चावल, चीनी और खाद्य तेलों की पर्याप्त उपलब्धता है।

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