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केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के अंतर्गत भंडारण सीमा की अवधि 30 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी है

केंद्र सरकार ने तुअर और उड़द दाल के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के अंतर्गत भंडारण सीमा की अवधि 30 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी है। केंद्र ने कुछ भंडारण संस्थाओं के लिए भंडार की सीमा को भी संशोधित किया है। भंडार सीमा में संशोधन और समयावधि का विस्तार जमाखोरी को रोकने के लिए किया गया है। इससे बाजार में किफायती मूल्‍यों पर पर्याप्त मात्रा में तुअर और उड़द दाल की आपूर्ति संभव होगी।

आज जारी एक अधिसूचना के अनुसार डिपो में थोक विक्रेताओं और बड़ी खुदरा श्रृंखला के विक्रेताओं के पास भंडार की सीमा 200 मीट्रिक टन से घटाकर 50 मीट्रिक टन कर दी गई है। आयातकों को 30 दिनों से अधिक आयातित भंडार नहीं रखना है।

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