गुजरात विधानसभा में कल विपक्ष के बहिर्गमन के बीच गुजरात स्थानीय प्राधिकरण कानून संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। विधेयक में स्थानीय सरकारी निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है। पहले अन्य पिछड़ा वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। इन्हें ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका में आरक्षण का लाभ मिलेगा।
neww | September 16, 2023 7:53 AM | गुजरात-विधानसभा
गुजरात विधानसभा में गुजरात स्थानीय प्राधिकरण कानून संशोधन विधेयक पारित
