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ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि मनरेगा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए धन की उपलब्धता कोई बाधा नहीं

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-मनरेगा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए धन की उपलब्धता कोई बाधा नहीं है। मनरेगा एक मांग-संचालित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है और राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को धन जारी करना एक सतत प्रक्रिया है। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार काम की मांग को देखते हुए धन उपलब्ध करा रही है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने के कारण मनरेगा की धारा 27 के प्रावधान के अनुसार पश्चिम बंगाल का फंड पिछले वर्ष मार्च से रोक दिया गया।

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