छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पीएससी में चयन से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि सभी नियुक्तियां न्यायालय के आदेश के अधीन रहेंगी और अगले आदेश तक नियुक्ति की प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकेगा। हाईकोर्ट में आज पीएससी परीक्षा में चयन से संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस संबंध में अपना जवाब पेश करने को कहा है। इस बीच, राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि इस प्रकरण की स्वयं जांचकर वह न्यायालय के समक्ष अपना जवाब पेश करेगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि न्यायालय के अगले आदेश तक नियुक्ति की प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों की नियुक्तियां हो चुकी हैं, वह यथास्थिति न्यायालय के आदेश के अधीन रहेगी। इस बीच, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव ने पीएससी मामले में कहा है कि भाजपा ने लगातार इस मामले में राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए थे और परीक्षा में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग की थी।
neww | September 20, 2023 7:55 PM | Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पीएससी में चयन से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि सभी नियुक्तियां न्यायालय के आदेश के अधीन रहेंगी
