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झारखंड उच्च न्यायालय ने चिटफंड और नान बैंकिंग कंपनियों द्वारा निवेशकों से ठगे गये अरबों रूपये लौटाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की

झारखंड उच्च न्यायालय ने चिटफंड और नान बैंकिंग कंपनियों द्वारा निवेशकों से ठगे गये अरबों रूपये लौटाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर कल सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और न्यायामूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान सभी का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार को तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति बनाने का निर्देश दिया। समिति के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवा निवृत मुख्य न्यायाधीश होंगे। उनके अलावा सचिव बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सीबीआई के डीआईजी रैंक के एक अधिकारी सदस्य होंगे। यह समिति चिटफंड कंपनियों में जमा छोटे निवेशकों क पैसेे वापस दिलाने को प्रयास करेगी।

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