मोबाइल ऐप्प
डाउनलोड करें

android apple
signal

September 16, 2023 6:54 PM | Jharkhand | रांची

printer

झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड लोक सेवा आयोग को 186 अभ्यर्थियों को बाहर कर संशोधित रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया

झारखंड उच्च न्यायालय ने असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में झारखंड लोक सेवा आयोग को 186 अभ्यर्थियों को बाहर कर संशोधित रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने 16 अगस्त को सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। झारखंड उच्च न्यायालय के  न्यायाधीश सुजित नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने कहा कि वैसे अभ्यर्थी जिनका सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर ऑफ इंडिया से 26 अगस्त 2020 के बाद जारी हुआ है। उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए। 

सर्वाधिक पठित

सम्पूर्ण जानकारी

कोई पोस्ट नहीं मिला