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झारखंड उच्च न्यायालय ने महिला अधिवक्ता के साथ शारीरिक शोषण करने के आरोप में विधायक प्रदीप यादव के क्रिमिनल रिवीजन पर अपना फैसला सुनाया

झारखंड उच्च न्यायालय ने महिला अधिवक्ता के साथ शारीरिक शोषण करने के आरोप में विधायक प्रदीप यादव के क्रिमिनल रिवीजन पर अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने प्रदीप यादव की याचिका को खारिज कर दिया है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुभाष चांद की अदालत में प्रदीप यादव की याचिका पर सुनवाई हुई। श्री यादव ने दुमका कोर्ट में उनके खिलाफ शारीरिक शोषण के केस में हुए चार्जफ्रेम की प्रक्रिया को चुनौती दी थी। इस मामले में फिलहाल वे बेल पर हैं। याचिका खारिज होने के बाद अब निचली अदालत में प्रदीप यादव को ट्रायल फेस करना होगा।

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