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दिल्ली सरकार ने जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान लगाए जाने वाले प्रतिबंधों की गजट अधिसूचना जारी की

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस महीने की 9 तारीख से शुरू होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी है। दिल्ली सरकार ने अपनी अधिसूचना में बताया कि सभी प्रकार के माल वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतरराज्यीय बसें और स्थानीय सिटी बसें आज रात से 10 सितंबर तक मथुरा रोड, आश्रम चौक से आगे भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर नहीं चलेंगी। आठ सितंबर सुबह 5 बजे से 10 सितंबर तक नई दिल्ली जिले का पूरा क्षेत्र "नियंत्रित जोन-1" माना जाएगा। 

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