इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक मंत्रालय ने देश में बाल यौन शोषण सामग्री- सीएसएएम को हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है।
इससे किसी भी बाल यौन शोषण सामग्री की इन प्लेटफार्मो तक पहुंच को शीघ्र और स्थायी रूप से हटाने या उसे अक्षम करने के महत्व पर जोर दिया गया हैं।
मंत्रालय ने तीन सोशल मीडिया मध्यस्थों को चेतावनी दी है कि नोटिस के अनुपालन में किसी भी तरह से देरी होने पर आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत उनकी सुरक्षा वापस ले ली जाएगी, जो वर्तमान में उन्हें कानूनी दायित्व से बचाती है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक मंत्रालय में राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दोहराया कि सरकार आईटी नियमों के अंतर्गत इंटरनेट को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आईटी अधिनियम के अंतर्गत सूचना तकनीक नियम के अनुसार सख्त अपेक्षा रखी जाती हैं कि अपने प्लेटफॉर्म से आपराधिक या हानिकारक पोस्ट की अनुमति न दें।