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नई दिल्ली में होने वाले जी-20 शिखर सम्मलेन को लेकर यातायात प्रतिबंध लगाए गए

नई दिल्ली में होने वाले जी-20 शिखर सम्मलेन को लेकर यातायात प्रतिबंध लगाए गए है। दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार सभी प्रकार के माल ढुलाई वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतरराज्यीय बसें और स्थानीय सिटी बसें आज मध्य रात्रि से 10 सिंतबर तक मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे), ,भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर नहीं चलेंगी। वहीं भारी माल वाहक वाहन, मध्यम माल वाहक वाहन और हल्के माल ढुलाई वाहनों को आज रात नौ बजे से 10 सितंबर तक दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आठ सितंबर सुबह 5 बजे से 10 सितंबर तक नई दिल्ली जिले का पूरा क्षेत्र "नियंत्रित जोन" घोषित किया गया है।
वहीं आवश्यक वस्तुओं जैसे दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति और अन्य सामान ले जाने वाले मालवाहक वाहनों को वैध "नो एंट्री परमिशन" के साथ दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, दिल्ली के निवासी, अधिकृत और आपातकालीन वाहन, दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को नई दिल्ली जिले में प्रवेश की अनुमति होगी। हालांकि, टैक्सियों को 9 सितंबर को सुबह 5 बजे से, 10 सितंबर तक नई दिल्ली जिले में प्रवेश या चलने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली में पहले से मौजूद बसों के साथ ही वाणिज्यिक वाहनों को रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर सड़क नेटवर्क पर जाने की अनुमति होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि दिल्ली के सभी क्षेत्रों में आवश्यक चीजें जैसे- दूध, दवाई और राशन की दुकाने खुली रहेंगी। दिल्ली में 8, 9 और 10 तारीख को स्कूल, कॉलेज और कार्यालय भी बंद रहेंगे।

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