प्रदेश में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। राज्य में जिला स्तर पर आयोजित इन अदालतों में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, चेक बाउंस के प्रकरण बैंक वसूली प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, विद्युत अधिनियम के प्रकरण, वैवाहिक विवाद के प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण और सभी प्रकार के सिविल एवं भूमि विवाद के प्रकरण एवं न्यायालयों में लंबित समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरण रखे जाएंगे। इंदौर में 64 खंडपीठों का गठन किया गया है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति शान्तनु एस. केमकर ने बताया कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने का समय है। वे अपने अधिकारों को पहचाने और उनका उपयोग करें।
neww | September 9, 2023 1:29 PM | Madhya Pradesh | MADHYA PRADESH NEWS | MP NEWS
प्रदेश में नेशनल लोक अदालत का होगा आयोजन
