छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की पदोन्नति के बाद किए गए संशोधन आदेश निरस्तीकरण को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में महाधिवक्ता कार्यालय से अभिमत चाहा गया था। इस अभिमत के अनुसार जिन शिक्षकों के संशोधित आदेश निरस्त किए गए थे, यदि वे अपनी इच्छा से अपने मूल पदस्थापना स्थल जहां पदोन्नति के बाद सबसे पहले पदस्थ किया गया था, वहां कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। महाधिवक्ता कार्यालय से यह भी कहा गया है कि किसी शिक्षक के खिलाफ व्यक्तिगत अवचार का कोई प्रकरण उपस्थित होता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
neww | September 15, 2023 10:09 PM
प्रदेश में शिक्षकों की पदोन्नति के बाद किए गए संशोधन आदेश निरस्तीकरण को लेकर निर्देश जारी
