छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में कथित ट्रांसफर घोटाले के मद्देनजर दो हजार से अधिक शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि दस दिनों के भीतर मूल पदस्थापना आदेश में उल्लेखित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।
गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा विभाग में नियम विरूद्ध पदोन्नति और स्थानांतरण की शिकायतें मिली थीं। जांच में शिकायतें सही पाए जाने के बाद स्थानांतरण निरस्त करने की कार्यवाही की गई।