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September 1, 2023 3:43 PM | Jharkhand | Ranchi

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प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 10वीं कक्षा की छात्रा का परीक्षा फॉर्म भरने में लापरवाही बरतने के आरोप में विद्यायल के तत्कालीन प्रधानाध्यापक को तीन-तीन साल जेल की सजा सुनायी गयी

गढ़वा व्यवहार न्यायालय की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 10वीं कक्षा की छात्रा का परीक्षा फॉर्म भरने में लापरवाही बरतने के आरोप में राजकीयकृत बालिका उच्च विद्यायल के तत्कालीन प्रधानाध्यापक हरिनाथ सिंह और शिक्षक राकेश कुमार को तीन-तीन साल जेल की सजा और जुर्माने लगाया। सीजेएम अदालत की सजा को बरकरार रखा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने छा़त्रा का परीक्षा फार्म जैक बोर्ड को नहीं भेजा जिससे वह मैट्रिक की परीक्षा देने से वंचित रह गयी थी।

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