बंबई उच्च न्यायालय ने कारोबारी मेहुल चोकसी की याचिका खारिज कर दी है। मेहुल चोकसी ने खुद को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की प्रवर्तन निदेशालय-ईडी की याचिका को चुनौती दी थी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसवी कोटवाल ने चोकसी की कुल चार याचिका खारिज की। चोकसी ने ईडी की याचिका में कई कथित प्रक्रियात्मक खामियों को दूर करने की मांग की थी। अदालत ने पाया कि सभी नियमों का ठीक से पालन किया गया है। कानून के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के नाम 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक की राशि के अपराध के लिए वारंट जारी किया गया हो और वह व्यक्ति देश छोड़ चुका हो और वापस लौटने से इनकार करता है तो उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा सकता है।
चोकसी 14 हजार 500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी है।