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भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें जारी की

 
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें जारी की हैं। ट्राई ने सिफारिश की है कि निजी एफएम रेडियो ऑपरेटरों को हर घंटे दस मिनट तक समाचार और समसामयिक कार्यक्रम प्रसारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसने यह भी सिफारिश की है कि समाचार सामग्री के लिए आकाशवाणी पर लागू कार्यक्रम आचार संहिता को निजी एफएम रेडियो चैनलों पर भी लागू किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि एफएम रेडियो चैनल की वार्षिक लाइसेंस फीस को नॉन-रिफंडेबल वन टाइम एंट्री फीस से अलग किया जाना चाहिए। पूरी सिफारिशों का उल्‍लेख ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर है।
 
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पिछले वर्ष प्राधिकरण से नॉन-रिफंडेबल वन टाइम एंट्री फीस को अलग करने और 15 साल की मौजूदा एफएम लाइसेंस अवधि को तीन साल तक बढ़ाने पर सिफारिशें मांगी थीं। इस वर्ष 9 फरवरी को एक परामर्श पत्र जारी किया गया था जिसमें एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों पर हितधारकों से टिप्पणियां मांगी गई थीं। परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त सभी टिप्पणियों और प्रति-टिप्पणियों पर विचार करने और मुद्दों के विश्लेषण के बाद प्राधिकरण ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया है।

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