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भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यात्रियों और टोल प्‍लाजा संचालकों के हितों की रक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर सुरक्षा मजबूत करने तथा लडाई-झगड़े की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कई उपाय किए हैं। प्राधिकरण ने यात्रियों और टोल प्‍लाजा संचालकों दोनों के हितों की रक्षा के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इस संबंध में राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल पर शांति‍ नाम से एक विशेष अभियान शुरू किया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि टोल संग्रह करने वाली एजेंसी यह सुनिश्चित करें कि टोल प्लाजा पर कर्मचारी अपने नाम के बैज वाली प्राधिकरण की निर्धारित वर्दी पहनें। टोल प्‍लाजा पर हिंसा की किसी भी घटना को केवल टोल प्लाजा प्रबंधक तथा लेन प्रबंधकों द्वारा ही नियंत्रित किया जाना चाहिए, इसके अलावा हिंसा की घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरे लगे होने चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि झगडे जैसी समस्या बनी रहने या बढ़ने पर टोल प्लाजा अधिकारी पुलिस की मदद ले सकते हैं तथा एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि पुलिस को ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए सबूत के तौर पर कर्मचारी वीडियोग्राफी कर सकते हैं।

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