राज्य मंत्रिपरिषद ने किन्नरों को आरक्षण का लाभ देने का निर्णय लिया है। इस समुदाय के जिन लोगों को किसी भी वर्ग में आरक्षण नहीं मिला है, उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग-ओबीसी के तहत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। सामान्य वर्ग के किन्नरों को भी इसी श्रेणी में लाभ मिलेगा। यह निर्णय पूर्व में सुप्रीम कोर्ट से जारी आदेश के आलोक में लिया गया है। इसके अलावा इन्हें हर माह मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1000 रुपये देने का निर्णय लिया गया है। राज्य मंत्रिपरिषद की कल हुई बैठक में कुल 35 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इसके अलावा सरकार ने निर्णय लिया है कि नैक ग्रेडिंग के आधार पर महाविद्यालयों को पहले से दी जा रही अनुदान राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। यह राशि अधिकतम 5 लाख रुपये थी, लेकिन अब ऐसे कॉलेजों को अधिकतम 12 लाख रुपये दी जाएगी। कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि निर्वाचन संबंधी कार्य से अलग कर्तव्य निर्वहन के दौरान हिंसक गतिविधियों में घायल पुलिसकर्मियों और अन्य सरकारी सेवकों तथा झारखंड राज्य में प्रतिनियुक्त केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के स्थायी रूप से दिव्यांग होने पर अनुग्रह क्षतिपूर्ति अनुदान की राशि पहले से अधिक होगी। यह अब संशोधन चुनावी हिंसा में घायल होने की स्थिति में अनुमन्य राशि के बराबर होगी।
neww | September 7, 2023 4:20 PM | Jharkhand | Ranchi
राज्य मंत्रिपरिषद ने किन्नरों को आरक्षण का लाभ देने का लिया निर्णय
