राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आगामी नौ सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के सभी जिला और व्यवहार न्यायालयों में भी लोक अदालत आयोजित की जाएंगी। इस दौरान पुराने और लंबे समय से लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। इसके तहत मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरण, चेक बाउंस, जल कर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी, ट्रैफिक चालान, भाड़ा नियंत्रण, बैंक और विद्युत संबंधी प्रकरण भी लोक अदालत के माध्यम से सुलझाए जाएंगे। इसके अलावा राजस्व न्यायालय खंडपीठ में खातेदारों के बीच आपसी बंटवारे, दूरसंचार विभाग, नगर निगम और नगर पालिका परिषद में वसूली संबंधी लंबित प्रकरणों का आपसी राजीनामे के आधार पर निराकरण किया जाएगा।
neww | September 4, 2023 9:36 PM
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 9 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का करेगा आयोजन
