लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक किया गया पेश, नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया

सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने के लिए आज लोकसभा में ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। नए संसद भवन में कार्यवाही के पहले दिन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बारे में 128वां संशोधन विधेयक, 2023 पेश किया। विधेयक पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना है। कानून मंत्री ने कहा कि इससे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण में जन प्रतिनिधियों के रूप में महिलाओं की अधिक भागीदारी हो सकेगी। उन्‍होंने कहा कि यह कानून बनने के बाद लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों की संख्या 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। श्री अर्जुन मेघवाल ने इस विधेयक को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा।

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