वस्तु और सेवा कर परिषद ने इस वर्ष मार्च तक जारी मांग आदेशों के संबंध में अपील दाखिल करने की तारीख 31 जनवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दी है। यह फैसला कल जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक में लिया गया।
जीएसटी कानून के अनुसार, सामान्यतः कर आकलन आदेश के विरुद्ध ऐसी अपील, आदेश जारी होने के तीन माह के भीतर दायर करनी होती है जिसे अधिकतम एक माह तक बढ़ाया जा सकता है।
परिषद ने जीएसटी पंजीकृत कारोबारों को मौजूदा 10 प्रतिशत के स्थान पर साढ़े बारह प्रतिशत की कर-मांग के विरुद्ध याचिका दायर करने के लिए अतिरिक्त समय देने का निर्णय भी लिया है।
एक अन्य निर्णय में, जीएसटी परिषद ने जीएसटी नियमों में संशोधन करते हुए, जब्त की गई संपत्ति को एक वर्ष पूरा होने के बाद मुक्त करने की अनुमति दे दी है।
जीएसटी कानून के अंतर्गत जीएसटी-पंजीकृत इकाइयों द्वारा कर-भुगतान न करने की स्थिति में, उनके बैंक खात और संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त किया जा सकता है।