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वाराणसी जिला न्यायाधीश की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में जारी एएसआई सर्वे को रोकने की याचिका को किया खारिज

वाराणसी जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में जारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण-एएसआई सर्वे को रोकने की याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि सर्वे में मिल रहे साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का आदेश पहले ही जिलाधिकारी को दिया जा चुका है। ऐसे में सर्वे रोकने के अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के आवेदन को खारिज किया जाता है। जनपद न्यायाधीश ने कहा कि उच्च न्यायालय में यह मामला पहले ही खारिज हो चुका है इसलिए जिला न्यायालय को इस पर सुनवाई का अधिकार नहीं है। इस मामले में मस्जिद कमेटी चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय जा सकती है। मस्जिद कमेटी ने जिला न्यायालय में सर्वे को विधि विरुद्ध तरीके से करने की दलील देते हुए इसे रोकने का आवेदन किया था।

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