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सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए अरहर और उड़द की भंडारण सीमा पर नियंत्रण की अवधि दो महीने बढाई

सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए अरहर और उड़द की भंडारण सीमा पर नियंत्रण की अवधि दो महीने बढा दी है। नियंत्रण सीमा 30 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी गई है। केंद्र ने कुछ संस्थाओं के लिए भंडार की सीमा को भी संशोधित किया है। इससे बाजार में किफायती मूल्‍यों पर पर्याप्त मात्रा में अरहर और उड़द दाल की आपूर्ति संभव होगी।
अधिसूचना के अनुसार डिपो में थोक विक्रेताओं और बड़ी खुदरा श्रृंखला के विक्रेताओं के पास भंडार की सीमा 200 मीट्रिक टन से घटाकर 50 मीट्रिक टन कर दी गई है। आयातकों को 30 दिनों से अधिक आयातित भंडार नहीं रखना है।

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