सर्वोच्च न्यायालय ने कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक या तमिलनाडु में से किसी का भी पक्ष लेने से इंकार कर दिया है। न्यायालय ने दोनों पड़ोसी राज्य के बीच जल बंटवारे के प्रबंधन के लिए कावेरी जल विनियमन समिति और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की विशेषज्ञ राय पर भरोसा व्यक्त किया है।
न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि कावेरी थाले में जल संकट सहित विभिन्न पहलुओं पर कावेरी जल विनियमन समिति और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की राय न तो असंगत है और न ही अनुचित है। कावेरी जल विनियमन समिति और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक से तमिलनाडु के लिए प्रतिदिन पांच हजार क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा था।
न्यायालय ने कहा कि पानी छोड़े जाने के मुद्दे पर कावेरी जल विनियमन समिति और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण हर 15 दिन में नियमित रूप से बैठक कर रहे हैं।
neww | September 21, 2023 8:56 PM | सर्वोच्च न्यायालय-कावेरी
सर्वोच्च न्यायालय ने कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक या तमिलनाडु में से किसी का भी पक्ष लेने से इनकार किया
