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सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाला मामले में छत्तीस दोषियों को चार-चार वर्ष सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनायी

सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाला मामले में छत्तीस दोषियों को चार-चार वर्ष सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनायी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव ने चारा घोटाला मामले में डोरंडा कोषागार से छत्तीस करोड़ रूपये से अधिक की अवैध निकासी से जुड़े मामले में यह फैसला सुनाया है। सजा पाने वालों में नब्बे वर्षीय पूर्व जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर गौरी शंकर प्रसाद भी शामिल हैं, जिन्हें एक करोड़ रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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