सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने नेशनल शूटर तारा शाहदेव के मामले में अपना फैसला सुना दिया है। न्यायालय ने तीनों आरोपियों रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन, उच्च न्यायालय के बर्खास्त पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद और रंजीत कोहली की मां कौशल रानी को दोषी करार दिया है। सीबीआई की ओर से कुल 26 गवाह पेश किए गए। इन गवाहों और सीबीआई द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर न्यायालय ने रंजीत कोहली, मुश्ताक अहमद और कौशल रानी को दोषी करार दिया। इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 23 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
neww | September 30, 2023 8:10 PM | Jharkhand | रांची
सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने नेशनल शूटर तारा शाहदेव के मामले में अपना फैसला सुनाया
