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सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन चैनलों को आतंकवाद सहित गंभीर अपराधों के आरोपी व्यक्तियों को मंच न देने का परामर्श जारी किया

सरकार ने टीवी चैनलों से ऐसे लोगों के विचार और एजेंडो को मंच प्रदान करने से बचने की सलाह दी है जिनके खिलाफ गंभीर अपराधों या आतंकवाद के आरोप लगे हैं तथा जो ऐसे संगठनों से जुड़े हैं जिन्‍हें कानून द्वारा प्रतिबंध किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने परामर्श में कहा है कि मंत्रालय को ऐसी जानकारी मिली है कि विदेश के एक ऐसे व्‍यक्ति को टीवी चैनल पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया है जिसके खिलाफ आतंकवाद सहित गंभीर अपराध के आरोप लगे हैं और जो ऐसे संगठन से जुडा है जिसे भारत में कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि उस व्‍यक्ति ने ऐसे कई बयान दिये जो देश की संप्रभुता, अखंडता, देश की सुरक्षा और भारत के मित्र देशों के संबंधों के लिहाज से हानिकारक हैं और जो देश की व्‍यवस्‍था को अशांत कर सकता है।
  
मंत्रालय ने कहा है कि सरकार मीडिया की स्‍वतंत्रता को मानती है तथा संविधान के अंतर्गत उसके अधिकारों का सम्‍मान करती है। लेकिन टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित की जाने वाली सामग्री केबल टेलीविजन विनियमन अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप होनी चाहिए।

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