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सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में मुख्‍य संशोधन किया

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में मुख्‍य संशोधन किए हैं। मंत्रालय ने कल बहुप्रणाली प्रचालक पंजीकरणों के नवीकरण के लिए नियमों में संशोधन करने वाली एक कार्यप्रणाली की अधिसूचना जारी की। केबल प्रचालकों द्वारा मूलभूत संरचना साझा करने के नियमों में एक प्रावधान किया गया है जिसमें ब्रॉडबैंड सर्विस प्रदाता अंतिम छोर तक इंटरनेट की पहुंच को बढावा देंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ब्रॉडबैंड सेवा पोर्टल पर बहु-प्रणाली प्रचालक ऑनलाइन पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन करेंगे। बहु प्रणाली प्रचालकों के पंजीकरण 10 वर्षों की अवधि तक नवीकृत किया जाएगा। पंजीकरण के नवीकरण का आवेदन पंजीकरण की वैधता समाप्‍त होने के दो से सात महीने के पहले करना होगा। 

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