सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम-1994 में संशोधनों को अधिसूचित किया है। ये संशोधन केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम-1995 के गैर-आपराधिक प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए परिचालन तंत्र के बारे में है। मंत्रालय ने कहा है कि इस अधिनियम को और अधिक व्यवसाय हितैषी बनाने तथा इस क्षेत्र में निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए, अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट दंड की फिर से जांच की गई और जन विश्वास-प्रावधान संशोधन अधिनियम-2023 के माध्यम से इसे अपराधमुक्त कर दिया गया है। कारावास प्रावधानों को अब मौद्रिक दंड और सलाह, चेतावनी तथा निंदा जैसे अन्य गैर-मौद्रिक बना दिया गया है। इसमें कहा गया है कि इन उपायों को अधिसूचित नियमों में परिभाषित "नामित अधिकारी" के माध्यम से लागू किया जाएगा।
मंत्रालय ने कहा है कि इन संशोधनों से कठोर दंड का सहारा लिए बिना और छोटे या अनपेक्षित उल्लंघनों के प्रति संवेदनशीलता के बिना अधिनियम के अनुपालन को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। दंड की सीमा में सलाह, निंदा और चेतावनियों को शामिल करने से पता चलता है कि केवल उल्लंघनों को दंडित करने के बजाय अनुपालन के लिए शिक्षित करने और प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि अपील तंत्र को शामिल करने से, व्यक्तियों या संस्थाओं को दंड या निर्णयों को चुनौती देने का अवसर मिलता है। यह निष्पक्ष तथा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करता है और सत्ता के संभावित दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करता है।
neww | October 5, 2023 7:51 PM | आई एंड बी - केबल नेटवर्क
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम-1994 में संशोधनों को अधिसूचित किया
