हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021-22 से राज्य की ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं, विशेष रूप से विधवाओं, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए ‘विधवाओं के लिए सब्सिडी योजना’ शुरू की है। राज्य की महिला और बाल विकास राज्यमंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि यह योजनाएं हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से चलाई जा रही हैं और इस योजना के तहत अब तक 256 विधवा महिलाओं को 638.68 लाख रुपये का ऋण दिया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत व्यक्तिगत कारोबार जैसे कि सिलाई कढ़ाई, किरयाना, मनियारी, रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़े की दुकान, स्टेशनरी, बुटिक, ऑटो, ई-रिक्शा, मसाला, आचार इकाइयां, खाद्य प्रंसस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी व जनरल स्टोर इत्यादि के लिए तीन लाख रुपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से दिया जा रहा है।
लाभार्थी के समय पर कर्ज के भुगतान के मामले में हरियाणा महिला विकास निगम ने बैंकों की प्रचलित ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी अथवा अधिकतम 50 हजार रुपये, जो भी पहले हो, दिया जायेगा।